Crime News : फर्जी बिल से 5.27 लाख रुपये का गबन, दो सरकारी अधिकारियों को 10 साल की जेल
अदालत ने बुधवार को प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अधिकारियों को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को दस-दस साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

Crime News : फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन के गबन के एक मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने दो सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उदयभान और कनिष्ठ अभियंता (जेई) अशोक कुमार को दस-दस साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2006 में ‘हरियाली परियोजना’ के तहत हुए विकास कार्यों में 5,27,521 रुपये के गबन से जुड़ा है।
यह मामला तब सामने आया जब गुरुग्राम के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को गबन की शिकायत मिली। जांच के बाद, एसीबी ने 29 सितंबर 2017 को उदयभान और अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि दोनों ने मिलकर फर्जी बिल और रिकॉर्ड बनाए।

उन्होंने मजदूरों के जाली नामों का उपयोग करके फर्जी भुगतान भी किए, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। उस समय दोनों दोषी खंड एवं विकास पंचायत, रेवाड़ी कार्यालय में कार्यरत थे।
अदालत ने बुधवार को प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अधिकारियों को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को दस-दस साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह फैसला सरकारी धन के दुरुपयोग के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है।










